प्रोपर्टी की खरीद-बेच पर लगता है इतना टैक्स, जान लें IT के नियम

Newz Fast
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Newz Fast, New Delhi-Income Tax on House Sale : अधिकतर लोग प्रोपर्टी में निवेश करना पसंद करते है। प्रोपर्टी खरीदने और बेचने पर मुनाफा कमाते है। अगर आप भी पुराना घर बेचकर नया खरीदने जा रहे है तो क्या आप जानते है कि उसपर हुए मुनाफे पर कितना टैक्स लगता है। आइए जानते है इनकम टैक्स के नियम-

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कई लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी घर में निवेश करना पसंद करते हैं। वह पहली बार छोटा घर खरीदते हैं और बाद में उसे बेचकर बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोग प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का ही बिजनेस करते हैं।(Income Tax on House Sale)

घर की खरीद-बिक्री से जुड़े इनकम टैक्स (Income Tax) के भी नियम है। अगर आप भी पुरना घर बेचकर नया खरीदने वाले हैं तो आपको एक बार जान लेना चाहिए कि आपको इस पर कितना टैक्स देना होगा।

प्रोपर्टी बेचने पर लगता है इतना टैक्स

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मकान बेचने पर दो तरह का टैक्स लगता है। अगर मकान 2 साल या उसके बाद बेचा जाता है तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax) लगाया जाता है। इसमें मकान बेचने के बाद होने वाले मुनाफे पर 20 फीसदी का टैक्स लगता है।

वहीं, अगर 2 साल के भीतर ही मकान बेचा जाए तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short Term Capital Gain Tax) लगता है। मकान बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसे इनकम से जोड़ा जाता है। इनकम जिस टैक्स स्लैब के हिसाब में आता है उस हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होता है। (Income Tax on House Sale)

ऐसे पा सकते है टैक्स में छूट

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 के तहत घर बेचकर होने वाली कमाई से दूसरा घर खरीदने पर टैक्स में राहत दी। यह राहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलती है। आयकर कानून का उद्देश्य है कि करदाता घर बेचकर कमाई की जगह अपने लिए सही आशियाना ढूंढे।

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टैक्स बेनिफिट कभी मिलता है जब कैपिटल गेन का इस्तेमाल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर जमीन खरीदी जाती है तब उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।

टैक्स बेनिफिट का लाभ पाने के लिए विक्रेता को घर बेचने के बाद 2 साल के अंदर ही नया मकान खरीदना होगा। अगर घर बनाना है तब 3 साल के अंदर घर बनाना होगा। वहीं, घर बेचने से एक साल पहले ही नया घर खरीद लिया है तब भी टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाया जा सकता है।

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