GST बिना आप शुरू कर सकते खुद का ये बिजनेस, इन कागजातों की पड़ेगी जरूरत

Newz Fast
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Newz Fast, New Delhi, GST is not Compulsory for Each Business : अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहली बात ही दिमाक में आती है कि हमें जीएसटी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप बिना GST के ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में-

इन दिनों काफी लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बात जब बिजनेस शुरू करने की आती है तो उससे जुड़े रजिस्ट्रेशन सामने आ जाते हैं। इसी में GST (Goods and Services Tax) रजिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जिसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ जाती हैं।

अक्सर लोग कहते हैं कि बिजनेस करने वाले हर शख्स को GST नंबर लेना बेहद जरूरी है। लेकिन सच यह नहीं है। काफी बिजनेस आप GST नंबर लिए बिना भी शुरू कर सकते हैं। कारोबार बढ़ने पर ही GST नंबर लेना जरूरी होता है।

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क्या है GST

यह एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो ग्राहकों से कारोबारियों के जरिए लिया जाता है। ऐसे कारोबारी जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें GST नंबर लेना होता है। यह नंबर GST पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिलता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर जाएं।

कब जरूरी है GST नंबर लेना

जीएसटी नंबर लेना उन्हीं स्टार्टअप या बिजनेस के लिए जरूरी होता है जिनका सालाना करोबार 40 लाख रुपये से ज्यादा होता है। हालांकि कुछ राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में यह सीमा 20 लाख रुपये है।

वहीं अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि के जरिए अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको GST नंबर लेना होगा। GST रजिस्ट्रेशन पूरी तरह फ्री है। अगर आप किसी एक्सपर्ट या CA के जरिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसके लिए वे कुछ फीस ले सकते हैं।

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ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी

आधार कार्ड

PAN

कैंसिल चेक

अगर खुद की जगह है तो बैनामे की कॉपी और अगर किराये की है तो मालिक की तरफ से जारी एनओसी।

अगर पार्टनरशिप में फर्म है तो पार्टनरशिप डीड, कंपनी सर्टिफिकेट

पासपोर्ट साइज फोटो।

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जीएसटी रजिस्ट्रेशन के फायदे (Benefits of GST registration)

आपका टर्नओवर अगर 40 लाख रुपये से कम है तब भी आप बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से कस्टमर को भी इस बात का पक्का भरोसा हो जाता है कि वह जिस कंपनी से कोई प्रोडेक्ट ले रहा है या कोई दूसरी सुविधा ले रहा है, उसका रिकॉर्ड किसी न किसी रूप में सरकार के पास मौजूद है।

अगर वह शख्स बाद में अपनी कंपनी का विस्तार करता है और इसके लिए रजिस्टर करवाना चाहे तो इसमें भी काफी आसानी हो जाती है। 

जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार की तरफ से बिजनेस के लिए लोन बिजनेस ट्रेनिंग आदि की सुविधाएं मिल जाती हैं।

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