Income Tax Saving Tips : इन 4 स्कीम में पैसा लगाकर बचा सकते है मोटा टैक्स, जानिए

Newz Fast
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Newz Fast, New Delhi- Income Tax Saving Tips : देश के हर नागरिक को अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना अमीर हो टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ़ता है। आज हम इस खबर में ऐसी 4 स्कीम के बारे में बताने जा रहे है। जिसमे पैसा लगाकर आप (Income Tax Saving Tips) मोटा टैक्स बचाना चाहते है। आइए जानते है इन तरीको के बारे में-

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देशभर में अकसर लोग टैक्स बचाने के लिए तरीके अपनाते है। किसी-किसी स्कीम में निवेश करके टैक्स बचाने की सोचते है। आज हम आपको EEE के बारे में बताने जा रहे है जिसका मतलब Exempt Exempt Exempt. इस कैटेगरी में आने वाली स्‍कीम्‍स में तीन तरह से टैक्‍स की बचत होती है. इसमें हर साल जमा करवाई जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगता है।

इसके साथ ही हर साल जो भी ब्याज मिलता है। उसपर टैक्स नहीं भरना पड़ता है और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्‍स फ्री होती है यानी इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्‍स की बचत होती है. जानिए किन स्‍कीम्‍स में ले सकते हैं ये फायदा-

लोग टैक्स बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर निवेश करना पसंद करते है। बता दें कि पीपीएफ आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इस स्कीम के तहत कोई भी निवेशक एक साल में कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है.

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पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है. इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें निवेश के पैसे, निवेश के पैसों मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि सब टैक्स मुक्त होती है.

EPF स्कीम में निवेश करने पर 8.2 प्रतिशत ब्याज मिलता है। इस स्कीम के तहत कोई भी पिता अपनी बेटी के खाते में सालाना 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं.

अगर आप 15 साल तक लगातार निवेश करते है तो बेटी के 21 साल का होने पर ब्‍याज समेत पूरी रकम निवेशक को लौटा दी जाती है. इसमें निवेश करने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) को टैक्‍स सेविंग म्‍यूचुअल फंड्स भी कहा जाता है. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्‍कीम्‍स में आप पैसा एकमुश्‍त भी जमा कर सकते हैं और SIP के जरिए भी कर सकते हैं.

SIP स्कीम में एक साल का लॉक होता है। इसमें आप जब मर्जी पैसा निकाल सकते है या अपने निवेश को जारी रख सकते हैं. 3 साल के बाद अगर आप रकम निकासी करते हैं तो आपको टैक्‍स बेनिफिट्स मिलते हैं.

हर नौकरीपेशे वाले को टैक्स में छूट मिलती है। अगर आप भी नौकरी करते है और मोटा टैक्स बचाना चाहते है तो EPF के तहत बचा सकते है। EPF भी EEE कैटेगरी वाली स्‍कीम है.

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EPF भी EEE कैटेगरी में आती है। वर्तमान में इस स्कीम पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। ऐसे में अच्‍छा खासा पैसा आप इस स्‍कीम के जरिए जोड़ सकते हैं. आप चाहें तो वीपीएफ के जरिए अपना कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़ा भी सकते हैं.

 

 

 

 

 

 

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