Ellenabad By Election Date 2021: ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, देखिये

Newz Fast, Sirsa Ellenabad By Election Date 2021 : ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उप चुनाव करवाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाई कोर्ट में यह याचिका दायर...
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Ellenabad By Election Date 2021: ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, देखिये

 Newz Fast, Sirsa

Ellenabad By Election Date 2021 : 

ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उप चुनाव करवाने की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी।

Ellenabad By Election Date 2021: ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, देखिये

वीरवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जब चीफ जस्टिस रवि शंकर झा पर आधारित बेंच ने केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील से इस बाबत सवाल किया तो, कोर्ट को बताया गया कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से मिले इनपुट व उसकी सहमति पर चुनाव स्थगित किए थे। जैसे ही उनको सकारात्मक इनपुट मिलेगा वो इस पर निर्णय लेंगे।

इस जवाब के बाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

Ellenabad By Election Date 2021

इस मामले में दायर याचिका में कहा गया था कि अभय चौटाला के इस सीट से 27 जनवरी को त्यागपत्र देने के बाद इस क्षेत्र का कोई भी नुमाइंदा नहीं रहा, जिसका सीधा प्रभाव इस क्षेत्र के विकास कार्य पर पड़ रहा है।

Ellenabad By Election Date 2021: ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, देखिये

याचिका में कहा गया कि नियमों के अनुसार छह माह के भीतर रिक्त सीट पर चुनाव करवाना अनिवार्य है। 27 जुलाई को इस सीट को रिक्त हुए छह माह का समय पूरा हो गया है।

लगभग एक महीना पूर्व इस मांग को लेकर चुनाव आयोग को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था। लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद अभी तक आयोग ने चुनाव बारे कोई निर्णय नहीं लिया। (Ellenabad By Election Date 2021)

याचिका में कहा गया कि अब राज्य में कोरोना केस में काफी कमी आई है, सिरसा, जिस जिले में यह विधानसभा क्षेत्र है वहां केस की संख्या नाममात्र है। कानूनन किसी भी क्षेत्र को उसके प्रतिनिधि का चुनाव करने से वंचित नहीं रखा जा सकता।

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