Mutual Funds : इस स्कीम के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, नॉमिनेशन के नियमों में हुआ बदलाव

Newz Fast
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Newz Fast, New Delhi, Mutual Funds : जॉइंट म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि विनिमय बोर्ड ने नॉमिनेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जो परिवारों के बीच में हो रहे विवाद को कम करेगा। आइए नीचे खबर में जानते है विस्तार से-

(Mutual Funds ) म्यूचुअल फंड खाताधारकों को सेबी ने बड़ी खुशखबरी दी है। निर्णय लिया गया है कि सभी जमाकर्ताओं को एक सहकारी बैंक द्वारा एक या किसी एक के खाते में रखी गई जमा के संबंध में नामांकन किया जाना है।

Income Tax : PPF या बैंक एफडी? जानिए टैक्स बचाने के लिए किसमें निवेश करने पर मिलेगी ज्यादा छूट

ग्राहकों को नॉमिनी का फैसला हमेशा पसंद आता है। बता दें, कि जरुरी नामांकन नियम हटाये गये। यह निर्णय व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत लिया गया था।

विनिमय बोर्ड दिशानिर्देश..

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित एक कार्य समूह ने म्यूचुअल फंड नियमों की समीक्षा की है। व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रोत्साहन उपायों की सिफारिश करता है।

उनके बाद, संयुक्त म्यूचुअल फंड खाता नामांकन वैकल्पिक (अनिवार्य नहीं) कर दिया गया। इसने फंड हाउसों को कमोडिटी और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की भी अनुमति दी।

इससे फंड प्रबंधन लागत कम हो जाती है. इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नामांकन अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है।

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ये होते है इसके फायदें-

विशेषज्ञों को कहना है कि संयुक्त धारकों को पुरस्कार के लिए किसी का आधिकारिक सुझाव देना ज्यादा अच्छा होता है। जीवित सदस्य को नामांकित (Mutual Funds) करने की अनुमति देकर नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

इससे खातों का प्रबंधन आसान हो जाता है. आकस्मिक विघ्नों को दूर करता है। अंतिम जीवित सदस्य एक नामांकित व्यक्ति नियुक्त कर सकता है

ग्राहकों के लिए..

म्यूचुअल फंड धारकों के निवेशकों के पास नाम अंकित करने के लिए केवल 30 जून तक का मौका है। यदि तब तक ऐसा नहीं किया गया तो खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।

इसलिए है जरूरी है..

– व्यक्तिगत खाताधारक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में उसके उत्तराधिकारियों को म्यूचुअल फंड निवेश के सुचारू हस्तांतरण के लिए नामांकन उपयोगी है।

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– नामांकित म्यूचुअल फंड इकाइयों पर बहुत जल्दी दावा किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

– एक स्पष्ट नामांकन आपके म्यूचुअल फंड को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवादों को कम करेगा।

– निवेशक के मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांकित व्यक्ति के केवाईसी प्रमाण जैसे बुनियादी दस्तावेजों के साथ दावा किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पारदर्शी एवं अपेक्षाकृत रूप से की जाती है।

– यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रोबेट प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें अधिक समय लगता है. यह मुश्किल होगा।

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