Kalanaur Today News : इनेलो के इस पूर्व विधायक पर चलेगा हत्या का केस, 14 लोगों को मिली बड़ी राहत
Newz Fast, Kalanaur
Kalanaur Today News
एडीएसजे राकेश सिंह की कोर्ट ने कलानौर के विष्णु हत्याकांड में आरोपित रहे 14 लोगों को बड़ी राहत दे दी। अब उन पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। पुलिस ने केस में 16 आरोपितों को जांच में निर्दोष पाया था।
जिसके खिलाफ बसाना के पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। Kalanaur Today News
हालांकि इनमें से दो आरोपितों को समन कर केस में शामिल होने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली भी अन्य आरोपितों समेत कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 27 अगस्त की तारीख दी है। Kalanaur Today News
मामले के अनुसार पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने 2011 में कलानौर थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महम से इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह अपने साथियों के साथ कलानौर की अनाज मंडी में आए थे।
वहां पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें पूर्व सरपंच के साले निगाना निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। पूर्व विधायक ने काफी दिनों के बाद पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। Kalanaur Today News
पुलिस ने जांच में 16 आरोपितों को आरोपमुक्त कर दिया था। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत याचिका दायर की। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान आरोपित पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता सुुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा जांच में आराेपमुक्त किए गए लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनका नाम कहीं किसी बयान में नहीं है। Kalanaur Today News
कोर्ट ने दोनों पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद 14 आरोपितों को आरोपमुक्त कर दिया। जबकि दो आरोपितों को समन किया गया है। बाली समेत अन्य आरोपितों पर हत्या मामले की सुनवाई जारी रहेगी। Kalanaur Today News
14 आरोपितों को केस से मुक्त किया
पुलिस ने जांच में 16 आरोपितों को केस से मुक्त किया था। शिकायत पक्ष ने कोर्ट में 319 की याचिका लगाई थी, जिस पर पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 14 आरोपितों को केस से मुक्त किया है। जबकि दो आरोपितों समन भेजे जाएंगे। –सुरेंद्र वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता आरोपित पक्ष