Today Karnal News – 12वीं की छात्रा की कॉपी पर लिखा था-‘Do You Like Me’, अब 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना

Newz Fast, Karnal Today Karnal News – करनाल मे मर्यादा लांघकर छात्रा के लिए आपत्तिजनक मैसेज लिखने के मामले में एक लेक्चरर को कोर्ट ने दोषी करार दे सजा का फैसला सुनाया है। मामला करीब साढ़े 3 साल पहले एक लेक्चरर द्वारा 12वीं कक्षा की छात्रा की कॉपी पर ‘Do...
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Today Karnal News – 12वीं की छात्रा की कॉपी पर लिखा था-‘Do You Like Me’, अब 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना

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Today Karnal  News – करनाल मे मर्यादा लांघकर छात्रा के लिए आपत्तिजनक मैसेज लिखने के मामले में एक लेक्चरर को कोर्ट ने दोषी करार दे सजा का फैसला सुनाया है।

मामला करीब साढ़े 3 साल पहले एक लेक्चरर द्वारा 12वीं कक्षा की छात्रा की कॉपी पर ‘Do You Like Me’ लिखने का है।

Today Karnal News – 12वीं की छात्रा की कॉपी पर लिखा था-‘Do You Like Me’, अब 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना

अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससी/एसटी व पॉक्सो और क्राइम अगेंस्ट वुमैन जिला कैथल की अदालत ने दोषी को 5 वर्ष कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

Today Karnal News – 12वीं की छात्रा की कॉपी पर लिखा था-‘Do You Like Me’, अब 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना

पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर 2017 को थाना सीवन में दर्ज अभियोग के अनुसार थाना सीवन अंतर्गत के एक गांव निवासी 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की कापी पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला प्राध्यापक संजीव करीब 15 दिन पूर्व बुरी नियत से छात्रा का हाथ पकड़ कर कॉपी की जांच दौरान डू यू लाइक मी यश/नॉट के अतिरिक्त बाद में मिश यू, लव, यू आर जान आदि अपशब्द लिखता रहा।

Today Karnal News – 12वीं की छात्रा की कॉपी पर लिखा था-‘Do You Like Me’, अब 5 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना

छात्रा द्वारा प्रिसिंपल से शिकायत करने उपरांत भी मिश यू का कमेंट किया गया। आरोप अनुसार प्राध्यापक छात्रा पर क्लास में भी अक्सर व्यंग्य कसता रहता था।

पुलिस द्वारा अभियोग की जांच के दौरान आरोपी संजीव कुमार निवासी दयोरा 12 मार्च 2018 को भादसं की धारा 354, 506 तथा पॉस्को एक्ट की धारा 10 व 12 अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था।

पुलिस द्वारा जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाने उपरांत अभियोग को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया। (Today Karnal  News)

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