Hisar Court News : मां के घर में आग लगाने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई सजा
Newz Fast, Hisar
Hisar Court News : हरियाणा में हिसार की अदालत ने मां के घर में आग लगाने वाले बेटे को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं दोषी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोर्ट में चल रहे मामले में हिसार जिले के गांव असरांवा की रहने वाली महिला लीला देवी ने पुलिस को 13 फरवरी 2019 में एक शिकायत दी थी।
जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। महिला ने शिकायत में अपने बेटे मदनलाल पर आरोप लगाए थे कि वह गलत कार्यों में शामिल था, जिसको लेकर उसे घर से बेदखल कर दिया था। महिला ने बताया कि 12 फरवरी के दिन वह चार साथियों के साथ घर में आया और कमरे में आग लगा दी। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था।
इस मामले में अदालत ने मदनलाल के साथी दरभंगा के बेला निवासी सोनू उर्फ बच्ची को अदालत ने बरी कर दिया था। अदालत ने दोषी करार बेटे को शुक्रवार को 4 साल कैद तथा 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। (Hisar Court News)