Haryana New Electricity Rule : हरियाणा में बिजली खराब होने पर चार घंटे में करनी होगी ठीक, नहीं कर्मचारियों को होगा जुर्माना

Newz Fast, Chandigarh Haryana New Electricity Rule अब बिजली फ्यूज उड़ने, तार एवं पोल टूटने जैसी शिकायतों के लिए बिजली अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने बिजली निगम में राईट टू सर्विस एक्ट-2014 को लागू कर दिया है। जिसके चलते अब निगम को...
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Haryana New Electricity Rule : हरियाणा में बिजली खराब होने पर चार घंटे में करनी होगी ठीक, नहीं कर्मचारियों को होगा जुर्माना

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अब बिजली फ्यूज उड़ने, तार एवं पोल टूटने जैसी शिकायतों के लिए बिजली अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने बिजली निगम में राईट टू सर्विस एक्ट-2014 को लागू कर दिया है।

जिसके चलते अब निगम को निर्धारित समयावधि में बिजली समस्या को हल करना होगा, अन्यथा जिस अधिकारी या कर्मचारी का क्षेत्र होगा, उसकी जवाबदेही रहेगी।

इस जागरूकता से संबंधित फ्लैक्स एवं बोर्ड निगम की ओर से विभिन्न कार्यालयों में लगाए गए हैं, ताकि वहां आने-जाने वाले आम लोगों खासकर बिजली ग्राहकों को इसकी जानकारी लग सके और वह इन अधिकारों का सदुपयोग कर सकें। Haryana New Electricity Rule

Haryana New Electricity Rule : हरियाणा में बिजली खराब होने पर चार घंटे में करनी होगी ठीक, नहीं कर्मचारियों को होगा जुर्माना

जानकारी के मुताबिक सरकार ने बिजली निगम कार्यालयों में राईट टू सर्विस एक्ट लागू कर दिया है। अब इस एक्ट के तहत तैयार की गई गाइड लाइंस के हिसाब से अधिकारियों व कर्मचारियों को शिकायतों का निवारण तय समय से करना होगा।

कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। बिजली उपभोक्ता की शिकायत का समय पर समाधान न किए जाने की स्थिति में अधिकारी व कर्मचारी को आन रिकार्ड जवाब देकर बताना होगा कि देरी क्यों हुई है। Haryana New Electricity Rule

शहरों में फ्यूज आफ कॉल के लिए चार घंटे की टाइम लाइन तय कर दी गई है तो ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे फ्यूज आफ काल टाइम लाइन तय कर दी गई है। इससे अधिक समय होने पर संबंधति जेई व एसडीओ को इसका पूर्ण जवाब देना होगा। Haryana New Electricity Rule

बिजली निगम के अधिकारियों की मानें तो गत दिनों राज्य सरकार की बिजली वितरण निगम अधिकारियों के साथ विशेष बैठक हुई। बैठक में बिजली उपभोक्ताओं की समस्या को लेकर चर्चा की गई। इस पर सरकार ने बिजली वितरण निगम के लिए नई गाइडलाइन तय की हैं।

Haryana New Electricity Rule : हरियाणा में बिजली खराब होने पर चार घंटे में करनी होगी ठीक, नहीं कर्मचारियों को होगा जुर्माना

इसमें बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निपटारा करना मुख्य रूप से है। साथ ही बार-बार लगने वाले कट या लंबे कटों की भी समय अवधि तय की गई है। तय अवधि से अधिक कट लगने पर संबंधित एरिया इंचार्ज पर जुर्माना लगाने का प्रावधान तय किया गया है। Haryana New Electricity Rule

नए नियमों को तय कर बिजली वितरण निगम अधिकारियों को भेजा गया है। इसके साथ ही अलग से जांच कमेटी बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

नई गाइड लाइन में ये तय किए नियम

-नेचुरल फ्यूज ऑफ कॉल : शहर में चार घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे

-लाइन ब्रेकडाउन : शहरी क्षेत्र में आठ घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 16 घंटे

-पोल टूटने पर ब्रेकडाउन : शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे

-अंडरग्राउंड केबल ब्रेकडाउन : शहरी क्षेत्र में 48 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी 48 घंटे

-डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर फेलियर : शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे

-मेजर पॉवर फेलियर : शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सात दिन, मगर 24 घंटे में वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली आपूर्ति देनी होगी।

-पीरियड ऑफ शेड्यूल आउटेज या रिस्टोरशन सप्लाई : आठ घंटे किसी भी दिन या शाम छह बजे बाद

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