Haryana Driving Schools Rule : हरियाणा में ड्राइविंग स्कूलों के लिए बदला नियम, यहां देखिये नए नियम
Newz Fast, Chandigarh
Haryana Driving Schools Rule
अंबाला में जगह-जगह कार ड्राइविंग सीखने के लिए खुले कार ड्राइविंग स्कूल सेंटरों के दिन लदने वाले हैं। क्योंकि सरकार ने दो पहिया और चार पहिया गाड़ियों को चलाने के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले ट्रेनिंग देने के लिए एसडीएम कार्यालय में ही सेंटर खोलने का आदेश दिया है। Haryana Driving Schools Rule
अब दो पहिया अथवा चार पहिया गाड़ी चलाने के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदकों को सड़क के किनारे लगे यातायात संबंधी चिन्ह और नियमों की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग देने की व्यवस्था लागू हुई है।
ट्रेनिंग इंस्पेक्टर बताएंगे कि सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड पर बने चिन्ह का मतलब क्या होता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना अथवा हेड फोन पर गाना सुनना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है।
एसडीएम कार्यालयों में खोले गए हैं ट्रैफिक रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर
सरकार की तरफ से लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को ट्रेनिंग देने के लिए बकायदे ट्रैफिक रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर राज्य के सभी एसडीएम कार्यालयों में खोला गया है। ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर में ट्रेनिंग इंस्पेक्टर को लगाया गया है।
सेंटर में डेढ़ घंटे की ट्रेनिंग के लिए सरकार से निर्धारित 118 रुपए फीस का भुगतान आवेदकों को करना होगा। ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर में एक साथ छह आवेदकों के लिए क्लास रूम बनाया गया है। Haryana Driving Schools Rule
क्लास रूम में प्रोजेक्टर के माध्यम से ट्रैफिक नियम से लेकर सड़क के किनारे लगे प्रतीकात्मक चिन्ह के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद अभ्यार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिसमें उत्तर लिखने के बाद कापी चेक होगी। कापी पर दिए गए नंबर के साथ आवेदन संबंधी फाइल के साथ नत्थी होगी। Haryana Driving Schools Rule
कार ड्राइविंग स्कूल का खेल खत्म
अभी दो महीने पहले सरकार की तरफ से प्राइवेट कार ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया था। इसी दौरान जुलाई की शुरूआत होते होते व्यवस्था में बदलाव हुआ और सरकार ने राज्य के सभी एसडीएम कार्यालय में ट्रैफिक रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। Haryana Driving Schools Rule
लर्निंग लाइसेंस के आवदेक को ट्रेनिंग करना अनिवार्य: एसडीएम
एसडीएम कार्यालय में ट्रैफिक रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर दिया गया है। सेंटर में आवेदकों को प्रोजेक्टर और कंप्यूटर पर यातायात संबंधी जरूरी जानकारी दी जा रही है। इसके लिए सरकार से निर्धारित फीस का भुगतान करके लर्निंग लाइसेंस के आवेदक को ट्रेनिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है।