Pension के लिए नहीं काटने पड़ेगे चक्कर, अब घर बैठे ही मिलेगा पैसा

बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों से लेने के साथ सरकारी कार्यालयों तक के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ये नहीं होेने वाला है, क्योंकि सरकार अब पेंशन वाले नियम को बदलने जा रहा है।
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Newz Fast, New Delhi वृद्धावस्था पेंशन (old age pension) बनवाने को लेकर बुजुर्गों को शाबित करना हो जाता है कि उनकी 60 हो चुकी है और उनकी आय 1.80 लाख रुपए या इससे कम माना जात है।

इसके लिए बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के आफिस में जानकारी लेनी होती है।


यानी बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों से लेने के साथ सरकारी कार्यालयों तक के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ये नहीं होेने वाला है, क्योंकि सरकार अब पेंशन वाले नियम को बदलने जा रहा है।


इसमें सबसे ज्यादा देखा जाए तो कठिनाई उम्र वेरिफाई करने को लेकर किया जाता था और इसके लिए उन्हें सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाना अहम माना जाता है। वैसे देखा जाए डॉक्टरों के पास उम्र को सटीक बताने को लकेर कोई नाप और पैमाना नहीं होता है।

ऐसे में ये माना जाता है कि हष्ट-पुष्ट लोग 60 साल की उम्र पूरी होने के साथ वाबजूद वृद्धावस्था पेंशन (old age pension) से वंचित होना शुरु हो जाते हैं और वहीं इसके उल्टा कमजोर शरीर वाले पेंशन के पात्र होना शुरु हो जाते हैं।


लेकिन हरियाणा सरकार ने देखा जाए तो वृद्धावस्था पेंशन(old age pension) बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किया जा चुका है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन (old age pension) को परिवार पहचान पत्र यानि पीपीपी से जोड़ा जा चुका है।

अब पीपीपी में 60 वर्ष आयु पूरी करने को लेकर बुजुर्गों की सूची जिला मुख्यालय पहुंचना शुरु हो जाएगा और इस सूची के आधार पर विभाग के कर्मचारी पेंशन के हकदार लोग को देखा जाए तो की पेंशन प्रकिया पूरी करने के साथ जल्द ही उनकी पेंशन बनाने का काम पूरा करना अहम माना जाता है।

सीएम मनोहर लाल ने पायलट प्रोजेक्ट के मुताबिक 7 अप्रैल को इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है।

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