Driving License Fees 2021 : खुशखबरी : लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं चाहिए ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, फीस भी हुई कम
Newz Fast, Chandigarh
Driving License Fees 2021
हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत वाला आदेश जारी किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं होगा।
पहले की तरह ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के बिना लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल के लिए जारी नोटिस को प्रदेश के हर डीसी, एसडीएम को भेज दिया गया है। Driving License Fees 2021
करीब डेढ महीना पहले ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूरी किया था। ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने लगे। प्रदेश के कई जिलों ने इसको लागू भी कर दिया था।
ऐसे में दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये में बनने लग गया था। प्रदेशभर से इसको लेकर काफी रोष बन रहा था। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। Driving License Fees 2021
180 दिन के लिए बनने वाले लर्निंग लाइसेंस की फीस
बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300 = 650
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300 = 950
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 350+300+300+300 = 1250
लाइट लाइसेंस की फीस
बाइक / स्कूटर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300 = 1280
बाइक / स्कूटर + कार + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300 = 1580
बाइक / स्कूटर + कार + ट्रैक्टर + रेडक्रॉस सर्टिफिकेट = 980+300+300+300 = 1880